कोच्चि की एक अदालत ने पांच साल पहले केरल की 14 वर्षीय एक लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश के पांच लोगों को आजीवन कारावास और अतिरिक्त 40 साल की कैद की सजा सुनाई।पेरुम्बवूर त्वरित (पॉक्सो) विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश एम पिल्लई ने फरहाद खान, हारून खान, आश