सरकार ने अखबारों में आइटम्स की कीमतें पब्लिश करने के नियमों में बड़ी राहत दी है। अभी लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के रूल 18(3) के तहत मैन्युफैक्चरर्स और आयातकों को टैक्स घटने या बढ़ने पर एमआरपी में होने वाले बदलावों के बारे में लोगों को बताने के लिए दो अखबारों में विज्ञापन देना जरूरी था। सरकार ने इस नियम से छूट दे दी है