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यह प्रस्ताव कूरियर और पोस्टल सर्विस को छोड़कर बाकी डिलीवरी सर्विस पर लागू होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ECO के जरिए दी जाने वाली डिलीवरी शामिल है। खास बात यह है कि यह नियम उन सर्विस प्रोवाइडर्स पर लागू होगा, जिनके लिए GST रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है।