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एक्स ने कहा है कि सरकार के आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(बी) और सहयोग पोर्टल के इस्तेमाल से गैरकानूनी सेंशरशिप की स्थिति बन गई है। ऐसा करना नियम के खिलाफ है। एक्स कॉर्प ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि सरकार सेक्शन 79(3)(बी) की गलत व्यवख्या कर कंटेंट हटाने का आदेश देती है