इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी में आरोपी की जाति का उल्लेख किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दाखिल कर ऐसा करने का कारण बताने को कहा है।प्रवीण चेत्री नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवा