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Allahabad High Court verdict: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि किसी महिला के कार्यों या लापरवाही के कारण उसके पति की आय अर्जित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।