(खबरें अब आसान भाषा में)
इनकम टैक्स से जुड़े ऑफेंस के मामलों में अब जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्सपेयर्स पेनाल्टी चुकाकर जेल जाने से बच जाएंगे। हालांकि, इसके लिए टैक्स अथॉरिटीज का एप्रूवल जरूरी होगा। दरअसल, इनकम टैक्स के लॉज में कुछ खास तरह के पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करने पर जेल की सजा का प्रावधान है