(खबरें अब आसान भाषा में)
आईटीआर-2 का इस्तेमाल ऐसे इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर्स करते हैं, जिनकी सालाना इनमक 50 लाख रुपये से ज्यादा है और जिन्हें कैपिटल गेंस, हाउस प्रॉपर्टीज आदि से इनकम होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है तो उसे आईटीआर-2 का इस्तेमाल करना पड़ता है