(खबरें अब आसान भाषा में)
ITR फॉर्म-3 उन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए है, जिन्हें बिजनेस या किसी प्रोफेशनल एक्टिवीटीज से इनकम होती है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल होगा