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बता दे कि 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ कहा था कि राज्य कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर DA दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने अलग नियमों का हवाला देकर भुगतान टाल नहीं सकती