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अटल पेंशन योजना (APY) से सदस्य 60 वर्ष की आयु से पहले केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी या मृत्यु की स्थिति में ही योजना से प्रीमैच्योर निकासी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सदस्य को उनके योगदान और ब्याज की राशि लौटाई जाती है, जबकि सरकार का योगदान वापस नहीं मिलता।