
अखिलेश राय
Shri Krishna Janmabhoomi case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा केस में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमे उन्होंने इस विवाद से जुड़े सारे 15 मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष की इस मसले पर दायर अर्जी को खारिज कर दिया था।हाई कोर्ट का मानना था कि इन सभी मुकदमों में मूल विषय एक है। इसलिए अगर एक साथ सुनवाई होती है तो इससे अदालत का कीमती वक्त बचेगा साथ ही अलग-अलग मुकदमों पर सुनवाई के चलते भ्रम की स्थिति भी नहीं बनेगी।
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में हाई कोर्ट के फैसले का इसका विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला कानून सम्मत नहीं है। इन सभी मामलों में मांग अलग-अलग है। निचली अदालत ने भी इस मामलों को अलग अलग सुना था।
मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम पक्ष- हिंदू पक्ष
वही हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाए दायर कर चुका है। अगर केस से जुड़े सारे मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर एक साथ सुनता है तो इससे दोनों पक्षों को सहूलियत रहेगी और अदालत का वक्त बचेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर भी एतराज कर रहा है।
हिंदू पक्ष का मानना है कि इसके जरिये वो मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे है। हिंदू पक्ष ने भी कैवियट दाखिल कर मांग की है कि इस मसले पर कोर्ट कोई आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुने। सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर पहले से लंबित याचिकाओं पर 4 नवंबर को सुनवाई करेगा।
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