पति ने पत्नी से बिना पूछे गहने रख दिए गिरवी, केरल हाई कोर्ट ने सुना दी सजा
अक्टूबर 24, 2024
High Court of Kerala: अगर पति अपनी पत्नी की सहमति के बगैर उसका सोना-चांदी या कोई गहने गिरवी रखता है तो इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। केरल हाई कोर्ट के जज ए बदरुद्दीन की एकल पीठ ने इसे आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक और विश्वासघात बताया है