Gyanvapi Case: वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला आने वाला है। 33 साल पुराने मामले में बहस पूरी हो चुकी है। लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का ये मामला 1991 से चल रहा है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने और मंदिर बनाने का अधिकार देने की अनुमति मांगी थी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 1991 के मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब फैसले की घड़ी है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ज्ञानवापी पर फैसला देने वाला है। कोर्ट ये तय करेगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने वाले हिस्से में बनी आकृति शिवलिंग है या नहीं, इसका सर्वे होना चाहिए या नहीं। पिछले साल एएसआई ने सर्वे किया था, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर शामिल नहीं था। नई याचिका में सर्वे के लिए ज्ञानवापी स्थित मौजूदा इमारत के मुख्य गुंबद से हटकर चार फीट का गड्ढा बनाया जाने और सर्वे की मांग की गई है। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने को लेकर ये केस दायर किया गया था। ये केस 33 साल से लंबित है।
दोनों पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं अपनी दलीलें
मुस्लिम समाज का कहना है कि सर्वे हो चुका है और अब सर्वे की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज अतिरिक्त सर्वे की मांग कर रहा है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले दो वकीलों- अंजुमन इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरणों की प्रतियां अदालत के सामने पेश कीं। दोनों पक्षों ने इस पुराने मामले में अपने विचार रखे थे।
19 अक्टूबर की सुनवाई के दिन हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के इस आदेश से पहले वादमित्र द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने के आदेश पर हिंदू पक्ष के वकीलों की जिरह पूरी हो चुकी है। इस पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 8 अक्टूबर को ही अपनी दलीलें पेश कर दी थीं।
वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद
अदालत से फैसले से पहले वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कोर्ट के बाहर जबरदस्त सुरक्षा है। मंदिर के चार तरफ भी पुलिसकर्मी तैनात है। ज्ञानवापी के बाहर बनारस की पुलिस और स्पेशल कमांडो सुरक्षा दे रहे हैं। इस मामले में कोर्ट क्या फैसला देता है. इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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